रामपुर. पूर्व विधायक और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है.

बता दें कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी. रामपुर की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को आजम खान के हेट स्पीच केस में सुनवाई हुई. बुधवार को कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया. हालांकि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी.

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लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था. 

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