सुप्रीम कोर्ट ने भरतइंदर सिंह चहल को राहत दी है. वह पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहयोगी और सलाहकार रहे है. भरतइंदर सिंह चहल के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 2 अगस्त 2023 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की थी इस पर अब रोक लग गई है.
आपको बता दे कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही चहल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपनी रोक हटा ली थी. इसके बाद चहल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चहल की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्थायी राहत देते हुए इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह चहल और उसके परिवारवालों के लिए बड़ी बात है.
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