कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र ( fake caste certificate)मामले में बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी ( BJP MLA Jajpal Singh Jajji) को बड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ( Madhya Pradesh High Court)  की ग्वालियर खंडपीठ ने बीजेपी विधायक को बड़ी रहत देते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ग्वालियर खंडपीठ ने मामले में दर्ज एफआईआर को भी निरस्त करने का आदेश पुलिस को दिया है। कास्ट स्क्रुटनी कमेटी की रिपोर्ट पर बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को राहत मिली है। 

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दरअसल 23 दिसंबर 2009 को बाबूलाल देहलबार नाम के व्यक्ति ने बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के तहत मामला दर्ज कराया था। सिटी कोतवाली थाने में बीजेपी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। तब से मामला चल रहा था।

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शनिवार को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई की। कास्ट स्क्रुटनी कमेटी ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में जजपाल सिंह जज्जी को नट बाजीगर जाति का होना बताया। इसके बाज  कास्ट स्क्रुटनी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत देते हुए FIR निरस्त करने का आदेश दिया। साथ ही जिला न्यायलय में चल रही ट्रायल भी खत्म करने के निर्देश दिए हैं।

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