लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और एसीएस वित्त प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया था. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और एसीएस वित्त की व्यक्तिगत पेशी होने के आदेश जारी थे. सीजेएस लखनऊ ने दोनों अफसरों को भेजे गए वारंट से यूपी की ब्यूरोक्रेसी में भूचाल आ गया. सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है.

बता दें कि हाईकोर्ट ने वित्त सचिव और विशेष सचिव को रात में जमानत पर छोड़ा. आज गुरुवार को मुख्य सचिव और को विशेष सचिव की पेशी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 11 बजे होनी थी. हाईकोर्ट के इस आदेश पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना के मामले में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त के खिलाफ वारंट जारी किया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीफोन के माध्यम से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

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