बिलासपुर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार की 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन में आरक्षण पर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने सरकार की नीति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन पर नहीं रोक लगा सकती है. अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल सभी का सामान्य रूप से 1/3 के हिसाब से वैक्सीनेशन होना चाहिए.

बता दें कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन में वर्गीकरण के खिलाफ अमित जोगी सहित कई लोगों ने याचिका में संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए जनहित याचिका दायर की है. मामले की चीफ़ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने मामले की सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है. 1/3 के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से  टीकाकरण किया जाए.