रायपुर। तबलीगी जमात के प्रदेश में 7 नए मरीज मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है. सरकार के बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी तबलीगी जमात के लोगों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के आदेशों का पालन नहीं किये जाने की खबरें आ रही थी. अब 7 नए मरीजों के आने के बाद अब सरकार ने सख्ती बरतनी शुरु कर दी है. राजनांदगांव जिला दण्डाधिकारी ने आदेश निकाल कर तबलीगी जमात के लोगों को कहा है अपने आने-जाने से लेकर कोई भी चीज अगर छिपाई तो उनके खिलाफ हत्या या हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा. दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 1 मार्च के बाद तबलीगी जमात का कोई भी व्यक्ति अपने निवास से कहीं भी बाहर आया या गया हो तो उसकी जानकारी एसडीएम को दें. अगर उन्होंने छिपाया तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत् तथा भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302 (हत्या के लिए दण्ड) एवं 307 (हत्या करने का प्रयत्न) के तहत दण्ड की कार्रवाई की जाएगी.

यह है आदेश

राजनांदगांव जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि “मेरे कार्यालय से पूर्व में जारी आदेशों के तहत् समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकमों पर रोक लगाई गई है. इसी तारतम्य में यह भी स्पष्ट है कि, सभी धर्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा, आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है, केवल धार्मिक किया या अनुष्ठान करने वाले धार्मिक गुरूओं को ही पूजा-अर्चना की अनुमति प्रदान की गई है. उक्त आदेश का सभी धार्मिक संगठन कड़ाई से पालन करें.”

जिले में तबलिगी जमात के बहुत से अनुयायी हैं, जमात के लोगों का कई स्थलों पर संकमण अवधि में आना-जाना रहा है. विगत दिनों में तबलिगी जमात के लोगों में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक पाई गई है. अतः तबलिगी जमात के समस्त अनुयायीयों को यह आदेश दिया जाता है, कि 1 मार्च के पश्चात वे अपने निवास स्थल से छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं पर भी प्रवास किये हो अथवा उनके निवास स्थल पर किसी दूसरे स्थल का निवासी निवास कर रहा हो, तो उसकी विस्तृत सूचना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को तत्काल देना सुनिश्चित करें. यदि आपके द्वारा सूचना छिपाई जाती है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत् तथा भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302 (हत्या के लिए दण्ड) एवं 307 (हत्या करने का प्रयत्न) के तहत दण्ड के भागी होंगे.

राजनांदगांव कलेक्टर और दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने यदि जानकारी छिपाई और जांच में पकड़ में आए तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत प्रकरण दर्ज करेंगे.