बिहार में SIR के तहत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी अगर किसी मतदाता को आपत्ति है तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 15 दिनों के अंदर अपील कर सकता है. अगर जिला निर्वाचन अधिकारी फैसले से अपील करने वाला संतुष्ट नहीं होता तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील किया जा सकता है. मतदाता सूची पर कोई आपत्ति दर्ज करने के लिए अपील की तमाम प्रक्रिया का जिक्र किया गया है.

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद भी 15 दिनों के भीतर संबंधित मतदाता अपील का अधिकार रखते हैं. तो आइए जानते हैं कि किस तरह से अपील कर सकते हैं…

कौन कर सकता है अपील?

  • जिनका नाम छूट गया है.
  • जिनके नाम में त्रुटि है.
  • जो मानते हैं कि किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है.
  • या मतदाता सूची में कोई अन्य गड़बड़ी है.

अपील कैसे करें? पूरी प्रक्रिया जानिए

अपील दर्ज करने की समय सीमा

  • अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है.
  • पहली अपील – जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के पास
  • सबसे पहले संबंधित मतदाता को जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) के पास लिखित अपील प्रस्तुत करनी होगी.
  • अपील निर्धारित फॉर्मेट (आमतौर पर फॉर्म 6, 7, 8 आदि) में की जाती है.
  • अपील में संबंधित दस्तावेज़, पहचान प्रमाण और आपत्ति का स्पष्ट कारण जोड़ना आवश्यक होता है.

दस्तावेज़ क्या लगेंगे?

  • पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • प्रूफ ऑफ रेजिडेंस (पता प्रमाण)
  • पुराने वोटर कार्ड की प्रति (यदि हो)
  • कोई अन्य समर्थन दस्तावेज, जो दावा या आपत्ति को मजबूत करे
  • जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच
  • DEO आपकी अपील की जांच करेगा और संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से रिपोर्ट मंगा सकता है.
  • जांच के बाद यदि शिकायत सही पाई जाती है तो सूची में सुधार कर दिया जाएगा.

यदि DEO के फैसले से असंतुष्ट हों तो?

  • अगर अपीलकर्ता DEO के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer – CEO), बिहार के पास दूसरी अपील कर सकता है.
  • इस अपील के लिए भी लिखित प्रार्थना पत्र देना होता है, जिसमें DEO के निर्णय की प्रति और अन्य दस्तावेज़ संलग्न करने होते हैं.

क्या ऑनलाइन अपील कर सकते हैं?

  • हां, मतदाता सूची में सुधार या आपत्ति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है.
  • राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP): https://www.nvsp.in
  • Voter Helpline App (मोबाइल ऐप के ज़रिए भी सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं)
  • सीईओ बिहार की वेबसाइट: https://ceobihar.nic.in