कुंदन कुमार, पटना. Bihar News: बिहार कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 को पास किया है, जिसके अनुसार अब सरकारी विद्यालय के शिक्षक ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं. इसके अलावा दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं. अगर शिक्षक नियमावली के अनुसार काम नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है. इसके साथ ही उन पर कार्रवाई भी हो सकती है.

जिले से बाहर होगा शिक्षकों का ट्रांसफर

इस नियमावली में यह भी लिखा हुआ है की राजनीति करने वाले नशा-पान करने वाले या स्कूल में हंगामा करने वाले शिक्षकों को जिले से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा. प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा. अब नए नियम जो शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए हैं वह लागू हो गया है. नए नियम में शिक्षकों के लिए आचरण और दंड का प्रावधान किया गया है.

जवाब देने के लिए मिलेगा 7 दिन का समय

बता दें कि, विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण वह पदस्थापना जिला स्थापना समिति द्वारा तय किया जाएगा. जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे. हालांकि शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय भी दिया जाएगा. इस दौरान दो बार उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. अगर इसके बाद भी वह जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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