Bihar Teacher Recruitment पटना/कुंदन कुमार की रिपोर्ट…
पटना हाई कोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब मांगा है। पटना हाई कोर्ट में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए बीपीएससी के द्वारा निकल गए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने एक याचिका दायर की थी और इसी याचिका के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने बीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
सख्त रूप दिखाया
पटना हाई कोर्ट का इस मामले पर सख्त रूप दिखाया है पटना हाईकोर्ट ने माना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के आरक्षण का पालन प्राथमिक शिक्षक के नियुक्ति के दौरान नहीं की गई है। कोर्ट ने इसी बिंदु पर जवाब तलब किया है।
अगली सुनवाई 23 जून को
मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी। याचिकाकर्ता के तरफ से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कहा कि पहले जब 21771 पद थे तब ईडब्ल्यूएस के लगभग 2000 पद होते थे जब हाईकोर्ट ने 2023 के 65% आरक्षण वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया तो कुल सीटें घटकर 19842 रह गई, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कोटा 1984 के जगह 917 कर दिया गया है जो की गलत है।
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