कुंदन कुमार, पटना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में बिहार में अर्हता प्राप्त, लेकिन अब तक निर्वाचक सूची में शामिल नहीं हो सके छूटे हुए एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पात्र नागरिकों की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित हितधारकों, जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

बीएलओ करेंगे घर-घर जाकर सत्यापन

अभियान के तहत मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) द्वारा ऐसे संभावित मतदाताओं की पहचान के लिए घर-घर जाकर सत्यापन यानी H2H किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए अर्ह पाया जाता है, तो उसका नाम निर्वाचक सूची में शामिल कराने के लिए नियमानुसार प्ररूप-6 भरने की कार्रवाई की जाएगी।

पात्र व्यक्ति का फॉर्म-6 भरना अनिवार्य

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अर्ह व्यक्ति का नाम पंजीकरण से नहीं छूटना चाहिए। मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र पाए गए प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में प्ररूप-6 अनिवार्य रूप से भरा जाए। पूरी प्रक्रिया को एक माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से साझा होगी सूची

अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा तैयार की जाने वाली संबंधित सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ भी साझा किया जाएगा। अभियान समाप्त होने के बाद निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मतदान केन्द्रवार तैयार सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

जरूरत के अनुसार लगाए जाएंगे विशेष कैंप

मतदाताओं के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार मतदान केन्द्रों पर विशेष कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। रात्रि आश्रय स्थलों, मजदूर कॉलोनियों, गृहविहीन व्यक्तियों तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी जरूरत के अनुसार विशेष कैंप लगाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई पात्र नागरिक पंजीकरण से वंचित न रह जाए।

तीन स्तरों पर होगी अभियान की निगरानी

वर्तमान विशेष अभियान की नियमित निगरानी राज्य स्तर, जिला स्तर और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर से की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को अभियान की प्रगति पर लगातार नजर रखने और निर्धारित समयसीमा में सभी पात्र मतदाताओं के पंजीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।