नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. लेकिन आप आरोपी की उम्र जानकर हैरान हो जाएंगे.

पूरा मामला बिलासपुर का है. 11 नवंबर 2018 को मल्हार चौकी क्षेत्र में यह घटना हुई थी. गांव का ही पनबुड़ी उर्फ मुखीराम साहू 62 वर्ष 10 और 12 साल की बच्चियों को पांच-पांच रुपए का सिक्का देकर बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और कमरा बंद कर उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया.

बाहर निकलकर बच्चियों ने पड़ोसी महिला को घटना की जानकारी दी तो उसने बच्चियों के परिजनों को बताया. फिर मल्हार चौकी में आकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376, 511, 342 के तहत कार्रवाई की. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

कोर्ट के अन्य मामले जिसमें सुनाई गई सजा

मुरादाबाद से भी एक ऐसी ही खबर है. जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास के साथ 31 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

थाना कटघर में सात अप्रैल 2017 को नाबालिग लड़की की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि राजकुमार निवासी कटघर उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आंबेडकर नगर सुबह करीब साढ़े छह बजे अपने साथ ले गया था, पुलिस ने लड़की को बरामद कर उसके बयान अदालत में दर्ज कराए. विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की गई. इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या तीन सुभाष सिंह की अदालत में हुई, जिसमें बचाव पक्ष का कहना था कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी और वह आरोपित से प्रेम करती थी. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुहम्मद अकरम खां ने अदालत को बताया कि लड़की ने अदालत के समक्ष आरोपित के खिलाफ बयान दिया है और लड़की की आयु घटना वाले दिन मात्र 15 वर्ष के आसपास थी. आरोपित एक बदमाश किस्म का व्यक्ति है, जिसने लड़की व उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी भी दी थी. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपित को घटना का दोषी मानते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई.