शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बिलाबोंग स्कूल में साढ़े 3 साल की बच्ची से रेप मामले में पुलिस ने 20 दिन में जिला कोर्ट में चार्जशीट पेश किया है. पुलिस जांच में आरोपी ड्राइवर को लेकर खुलासा हुआ है कि वो आदतन अपराधी था. बस ड्राइवर बच्चों को टारगेट करता था. स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है. जांच में बस के CCTV कैमरे बंद पाए गए.

इस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में बिलाबोंग का मामला चलेगा. सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है. सरकार की कोशिश जल्द आरोपियों को सजा मिले. इस तरह की घटना पर सख्त सख्त सजा दी जाएगी. जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो. सीधे कार्रवाई कर अदालत के निर्णय की ओर ले जाया जाएगा.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में संज्ञान लिया था. भोपाल के एक स्कूल बस में हुई घटना को पूरी गंभीरता से लिया गया था. दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया है. जिससे प्रकरण की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके. सीएम ने यह भी कहा था कि इस मामले में कठोर सेकठोरसजा दिलाने की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जा सके.

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इस मामले में बिलाबोंग स्कूल के चेयरपर्सन प्रमोटर नज़्म जमाल, चेयरमैन ऑपरेशन फैजल अली, प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल और ट्रासपोर्ट मैनेजर सय्यद बिलाल के खिलाफ 188, पाक्सो एक्ट-21 में मामला दर्ज हुआ है. अपराध दबाने के आरोप में पाक्सो एक्ट-21 लगाई गई है. मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी ड्राइवर और सहयोगी महिला जेल भेज दिया गया है.

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