नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग (mock polling) के दौरान ईवीएम (EVM) में खराबी और भाजपा के पक्ष में गलत तरीके से वोट दर्ज करने के आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह मौखिक निर्देश तब पारित किया जब EVM-VVPAT मामले की सुनवाई के दौरान ईवीएम मुद्दे से संबंधित रिपोर्ट उसके ध्यान में लाई गई.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम पर किए गए मॉक पोल के संबंध में उठाई गई शिकायतों के बारे में मनोरमा ऑनलाइन के माध्यम से प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया. रिपोर्ट के अनुसार, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) दोनों ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी कि कम से कम चार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) ने गलती से BJP के पक्ष में अतिरिक्त वोट दर्ज कर दिए.

जस्टिस खन्ना ने मनिंदर सिंह से कहा, “मिस्टर सिंह, इसकी जांच करें.” खंडपीठ मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों (VVPAT) के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.