रायपुर। सात साल पहले एक टीवी डिबेट के दौरान हंगामा और तोडफ़ोड़ के मामले के आरोपी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और उनके 7 समर्थक 5-5 हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके में छूटे. सबके खिलाफ वारंट जारी किया गया था.

मामले में वकील बृजेश पांडे ने बताया कि वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक न्यूज़ चैनल का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल और किरणमयी नायक मौजूद थे, वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा और तोड़फोड़ की घटना हुई थी. मामले में  किरणमयी नायक ने शिकायत की थी, वहीं भाजपा की ओर से संजू नारायण सिंह ठाकुर ने भी शिकायत की थी, दोनों पक्षों के बीच में काउंटर केस था.

इस मामले में न्यायालय से सम्मन जारी होने पर बृजमोहन अग्रवाल और उनके 7 साथी उपस्थित हुए थे. केस अब शुरू होगा. आरोपी जब उपस्थित हो जाते है, उसके बाद प्रकरण स्टार्ट होता है. जनप्रतिनिधि अधिनियम लागू हो गया, जिसमें सांसद और विधायक के केसेस का शीघ्र निराकरण करना है. बृजमोहन अग्रवाल वर्तमान में विधायक है इसलिए ये नियम लागू होता है. इस केस का न्यायालय के द्वारा 1 साल के अंदर निराकरण किया जाना है. उपस्थित हुए आरोपियों पर धारा 147, 294, 323 का आरोप है.