प्रीत शर्मा, मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर के मनोहर लाल धाकड़ के वायरल वीडियो में नया मोड़ आ गया है। मनोहर लाल के वकील ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कांट छांट की बात कही है। उन्होंने कहा कि एआई के जमाने में बिना जांच किए मुकदमा दर्ज किया गया। इतना ही नहीं एडवोकेट ने राजनीतिक छवि धूमिल करने की साजिश का अंदेशा भी जताया हैं। साथ ही उन्होंने एनएचएआई कर्मचारियों पर मानहानि का मामला दर्ज करने की बात भी कही है।
बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ के वकील संजय सोनी का बड़ा बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ पर बीएनएस की धारा 296, 285, 3(5) में केस दर्ज किया गया, लेकिन वीडियो के साथ एडिटिंग, कांट छांट तो नहीं किया गया है, AI के जमाने में वीडियो का फॉरेंसिक होना था, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना था। उसके बाद FIR दर्ज की जानी चाहिए थी।
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मनोहर लाल का नहीं है यह वीडियो- वकील
इतना ही नहीं एडवोकेट संजय सोनी ने कहा कि ‘यह वायरल वीडियो मनोहर लाल धाकड़ का नहीं है। उनका डिफेंस हम कोर्ट में रखेंगे। जिस गाड़ी के आधार पर आरोपी बनाया गया है, वह एक कंपनी की एक कलर की बहुत सारी गाड़ी हो सकती है। अभी यह भी संदिग्ध है कि नंबर प्लेट फेक तो नहीं है। हो सकता है रेपुटेशन डाउन करने के लिए नकली नंबर प्लेट लगाकर वायरल किया गया हो। इस प्वाइंट की जांच भी अभी बाकी है।‘
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NHAI कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
वहीं वकील संजय सोनी ने कहा कि ‘मनोहर लाल धाकड़ ने बताया है कि यह वायरल वीडियो पूरी तरह फेक है। ऐसा उनके द्वारा कोई एक्टिविटी नहीं की गई है।’ वकील ने आगे कहा कि ‘एनएचएआई द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया है, उनके खिलाफ भी आईटी एक्ट बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। एडवोकेट संजय ने बताया कि ‘मनोहर लाल धाकड़ की ओर से एक लीगल नोटिस एनएचएआई कर्मचारियों, टोल कंपनी को भेजा जाएगा।’
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बीच सड़क महिला के साथ सेक्स करते वीडियो हुआ था वायरल
दरअसल, बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें दावे के मुताबिक, बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ एक महिला के साथ शरीरिक संबंध बनाते नजर आया। यह वीडियो दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर 13 मई 2025 की रात करीब 8 बजे का बताया गया। जिसमें कार क्रमांक एमपी 14 सीसी 4782 में से एक महिला और मनोहर लाल धाकड़ आपत्तिजनक स्थिति में उतरते दिखाई दिए और बीच सड़क पर अश्लील कृत्य करते हुए नजर आए थे।
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FIR के बाद सरेंडर, फिर 24 घंटे में मिल गई जमानत
भाजपा नेता का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने इसे लेकर जमकर हमला बोला। इधर, भानपुरा थाना पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 285, 3(5) में केस दर्ज किया था। रविवार (25 मई) को मनोहर लाल थाने पहुंचे और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन 24 घंटे बाद ही मनोहर लाल को जमानत मिल गई।
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