कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में भाजपा नेता की हत्या के आरोपी का मकान तोड़ने पर हाईकोर्ट ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा- पार्टी चाहे तो डबल बेंच में जा सकती है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के तहत मकान तोड़ने पर रोक लगाई है।
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दरअसल भाजपा नेता नीलू रजक की 28 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में अकरम खान और नेल्सन जोसेफ को गिरफ्तार किया गया था।
नगर परिषद ने मकान तोड़ने नोटिस जारी किया था
बता दें कि मामले में कटनी कैमोर नगर परिषद ने अकरम खान का मकान तोड़ने नोटिस जारी किया था। अकरम खान के भाई ने मकान तोड़ने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से दलील दी कि- मकान बनाने की अनुमति के दस्तावेज नहीं है।

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