कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में शराब की नई लाइसेंस नीति को लेकर सियासत जारी है। शराब नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि नशे की लत लगाने का काम तो कांग्रेस शासन में हुआ। सबसे ज्यादा अवैध शराब का काम कांग्रेस शासन में हुआ था। सबसे ज्यादा शराब की दुकानें भी कांग्रेस शासन में खुली थी। बीजेपी सरकार में एक भी शराब की नई दुकान नहीं खोली गई है।

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वहीं बीजेपी प्रवक्ता डॉ हितेश वाजपेयी ने लाइसेंस नीति का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार सामूहिक शराब पार्टी को हतोत्साहित करना चाहती है। इसीलिए इन हाउस आयोजन के लिए सस्ते में लाइसेंस दिए जाएंगे। थर्टी फर्स्ट पार्टी के नाम पर सामूहिक तौर पर शराब पार्टी के बाद घटना दुर्घटना और फूहड़ता होती है। सरकार इस घटना पर ब्रेक लगाना चाहती है। इस पर भी कांग्रेस को क्यों आपत्ति हो रही है? कांग्रेस हमेशा नशे करने वालों का साथ देती है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कांग्रेस ऐसी फूहड़ता को समर्थन देना चाहती है?

न्यू ईयर पर शराब पार्टीः लाइसेंस पॉलिसी को लेकर कांग्रेस ने बोला हमला, नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद बोले- युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है सरकार

ये कहा था नेता प्रतिपक्ष ने..

मध्यप्रदेश में न्यू ईयर पर पार्टी को लेकर सरकार की पॉलिसी की नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह पटेल ने निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार ने नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घर में शराब पीने की छूट दी है। सरकार ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर नशे में धकेलने का फैसला लिया है। मैं इस फैसले की निंदा करता हूं।

ये है पूरा मामला?

आबकारी विभाग ने 3 तरह के लाइसेंस की प्रोसेस ऑनलाइन शुरू की है। इसमें शादी, जन्मदिन और एनिवर्सरी शामिल हैं। इसके लिए एक विशेष तरह का 8 कॉलम का फॉर्म है। जिसे भरने के बाद शराब का लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा।

3 तरह के मिलेंगे लाइसेंस

आबकारी विभाग FL – 5 केटेगिरी में 3 तरह का लाइसेंस देगा। जिसमें शादी, जन्मदिन और एनिवर्सरी शामिल है। इसके लिए एक विशेष फॉर्म भरना पडे़गा, जिसके बाद आपको शराब का लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा और आपकी पार्टी में कोई खलल नही डाल सकेगा। हालांकि लाइसेंस महज एक दिन के लिए ही मिलेगा।

अलग-अलग है शुल्क

आबकारी विभाग ने लाइसेंस को अलग-अलग कैटेगिरी में बांटा है। घर के लिए 500 रुपए देकर लाइसेंस लिया जा सकेगा। मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5 हजार रुपए चुकाने होंगे। वहीं रेस्तरां के लिए 10 हजार में लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस केवल एक दिन के लिए ही मान्य होगा।

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