जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. वहीं कोर्ट ने सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया. सह आरोपियों को संदेह का लाभ मिला. अब कोर्ट में सलमान खान की सजा पर बहस हो रही है. सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था.

इधर कोर्ट में सलमान खान की सज़ा पर बहस हो रही है. जिसमें सरकारी वकील ने कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं, इसलिए उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए. वहीं सलमान के वकील का कहना है कि जब बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया तो सिर्फ सलमान ही दोषी क्यों.

1998 में ये घटना तब हुई थी, जब सलमान खान और बाकी फिल्म स्टार्स ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. लेकिन अन्य स्टार्स यानि तब्बू, सैफ, सोनाली और नीलम को संदेह का लाभ मिला और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. ये मामला 20 सालों से कोर्ट में चल रहा है.

बता दें कि काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान पर 4 केस दर्ज हुए थे. इसमें से 3 केस हिरणों के शिकार के थे और एक केस आर्म्स एक्ट का था. दरअसल सलमान के साथ जो पिस्टल और राइफल थी, उसके लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी.

सलमान को हो सकती है 6 साल तक की सजा

इस मामले में सलमान खान को 6 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है. जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए सभी आरोपी बुधवार को ही यहां पहुंच गए थे. अगर सलमान खान को 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उन्हें हर हाल में जेल जाना होगा. हालांकि सलमान के वकील ने सलमान को 3 साल से कम सजा देने की मांग की है.

इन मामलों में सुनाई जा चुकी है सज़ा

घोड़ा फार्म हाउस केस- 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई गई थी. सलमान फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, जहां 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

भवाद गांव केस- सीजेएम कोर्ट ने 2006 में सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया था और इस फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायलय में अपील की है.

आर्म्स एक्ट- इसमें भी पिछले साल कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है.