रायपुर. नगरीय निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. मतदाता को मतदान करने के लिए पहचान पत्र दिखना होता है. मतदाताओं की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में वोटर सर्च की सुविधा दी गई है, जिसमें जाकर मतदाता अपना नाम देख सकते हैं. साथ ही फोटो युक्त मतदाता पर्ची भी डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं. मतदान को अब केवल 1 दिन शेष है.
इस लिहाज से मतदाता अभी से अपनी पर्ची प्रिंट करवाकर रख सकते हैं. यदि मतदाता के पास पहचान का कोई अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है. मतदाता पर्ची का उपयोग कर वह अपना वोट डाल सकता है.
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कैसे ढूंढे वोटर सर्च में अपना नाम
1. मतदाता अपना नाम वोटर सर्च पर ढूंढने के लिए सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइड www.cgsec.gov.in पर जाएं.
2. इसके बाद वेब पेज पर उपलब्ध वोटर सर्च आप्शन में जाकर अपने जिले का चयन कर  संबंधित निकाय और वार्ड का नाम व क्रमांक डालें.
3. उसके बाद अग्रेंजी में अपने नाम के पहले तीन अक्षर लिखें. उदाहरण के तौर पर सुन्दर लाल नामक मतदाता को अपने नाम के पहले तीन अक्षर SUN की एण्ट्री करने के बाद सर्च बटन दबाने पर अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं. जिसमें मतदाता का नाम पिता का नाम भाग संख्या, अनुभाग, ईपिक नम्बर, लिंग एवं मतदान केन्द्र भवन का नाम भी दिखाई देगा.
4 उसके बाद दाहिनी ओर मौजूद टैब ‘‘देखें’’ में क्लिक करें, मतदाता को अपनी फोटो युक्त मतदाता पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसके बाद प्रिंट ऑप्शन में जाकर मतदाता सूची प्रिंट कर लें.
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इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता, पहचान पत्र के रूप में इन दस्तावेजों के इस्तेमाल की मंजूरी दी है- 
1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता परिचय पत्र अर्थात ईपिक कार्ड.
2. बैंक डाकघर फोटोयुक्त पासबुक.
3. पासपोर्ट.
4. पेनकार्ड.
5. आधारकार्ड.
6. राज्य केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र.
7. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज.
8. मनरेगा जॉब कार्ड.
9. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड.
10. ड्राइविंग लाइसेंस.
11. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र.
12. केंद्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची.
13. बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र.
14. फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र.
15. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड.
16. महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र.
17. फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस.
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इन निकायों में हैं चुनाव –
नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के तहत 15 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन है. जिसमें 4 नगरपालिका निगम भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली, और बिरगांव, 5 नगर पालिका परिषद् बैकुंठपुर, शिवपुर चरचा, सांरगढ़, जामुल, खैरागढ़ और 6 नगर पंचायतों में प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपटटनम और मारो में आम चुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे.
निर्वाचन आयोग ने 20 दिसंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए की अवकाश की घोषणा
इसी प्रकार नगर पालिका निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 और 25, बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29, राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17, नगरपालिका परिषद गोबरा नवापारा के वार्ड क्रमांक 14, बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 5 और 11, कोण्डागांव के वार्ड क्रमांक 12, नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 5, भानुप्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 9, बसना के वार्ड क्रमांक 9, आमदी के वार्ड क्रमांक 14, कुरुद के वार्ड क्रमांक 1, मगरलोड के वार्ड क्रमांक 11 और थानखम्हरिया वार्ड क्रमांक 11 में उप निर्वाचन के तहत मतदान होंगें.