दुर्ग/कोरबा। राजधानी रायपुर, बलौदाबाजार के बाद अब दुर्ग और कोरबा जिले में भी एक सप्ताह का लॉक डाउन लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉक डाउन लगाने का निर्णय संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कलेक्टरों पर छोड़ दिया थी। जिसके बाद राजधानी सहित 4 जिलों ने अपने यहां 23 जुलाई से लॉक डाउन लगाए जाने की घोषणा कर दी है।

दुर्ग में जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने एसपी प्रशांत ठाकुर, राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों, व्यापारियों से रविवार को चर्चा की।उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तार से जानकारी भी दी। कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल जिले में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा तीन सौ से आगे निकल चुका है। इनमें से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। हर दिन पांच सौ से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं और इसे शीघ्र ही एक हजार तक बढ़ा दिया जाएगा। व्यापारिक संघों ने तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अपना मत रखा। बैठक में महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि नागरिकों के हितों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सर्वोच्च हित में जो भी निर्णय लिया जाएगा। उसके सख्ती से अनुपालन से कोरोना संक्रमण को रोक पाने की दिशा में अहम कार्य कार्य होगा। बैठक के पश्चात लाकडाउन का निर्णय लिया गया।

उधर कोरबा में कलेक्टर किरण कौशल ने एसपी अभिषेक मीणा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में अब तक कोरोना संक्रमण, जांच और अन्य परिस्थितियों पर गंभीर चर्चा की। इस बैठक में कलेक्टर कौशल ने आने वाले दिनों में जिले के पांचों नगरीय क्षेत्रों में लाॅक डाउन की रूपरेखा पर चर्चा की और इसके लिए जरूरी इंतजाम करने अधिकारियों को निर्देशित किया। नगर निगम क्षेत्र कोरबा सहित दोनों नगर पालिका परिषदों कटघोरा एवं दीपका तथा दोनों नगर पंचायतों पाली एवं छुरीकला में आने वाले गुरूवार से एक हफ्ते का लाॅक डाउन लागू किया जायेगा। लाॅक डाउन लागू होने का कार्यालयीन आदेश कल अलग से जारी होगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि संभावित लॅाक डाउन के दौरान जिले के शासकीय कार्यालयों में एक तिहाई कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए कार्यों का संचालन किया जायेगा। लाॅक डाउन अवधि में अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित जल प्रदाय कार्यालय, सफाई व्यवस्था, अस्पतालें, बिजली और अग्निशमन सेवाओं के कार्यालय खुले रहेंगे। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी। दूध, सब्जी, फल की दुकानें लाॅक डाउन अवधि में सुबह छह बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। अनाज और राशन की दुकानें सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। दवाई दुकानें, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां पूर्व निर्धारित समय अनुसार ही खुलेंगी। अस्पताल तथा पशु चिकित्सालय भी निर्धारित समय अनुसार ही खुलेंगे। ढाबों तथा होटलों से पूरी लाॅक डाउन अवधि में टेकअवे-पार्सल की सुविधा भी दोपहर दो बजे तक ही होगी। इस दौरान आटोरिक्शा और सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। केवल अति आवश्यक होने पर या मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ही इन सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा। मालवाहक गाड़ियों का आवागमन यथासंभव रात में होगा।

बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान, दुकानदारों पर भी होगी कार्यवाही- कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई आज की बैठक में प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कल से कार्रवाई तेज करने और अनिवार्यतः जुर्माना वसूलने का भी निर्णय लिया गया है। कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क के घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। बिना मास्क के पाये जाने पर प्रति व्यक्ति एक सौ रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। दुकानों पर खरीददारी करने आने वाले लोगों को मास्क लगाये रहने पर ही सामान मिलेगा। इसके साथ ही दुकानदार को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के सामान की खरीदी-बिक्री पर दुकानदार तथा ग्राहक दोनों पर कार्यवाही की जायेगी।