जोधपुर। काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को 5 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है. उन पर 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है. आज कोर्ट ने सलमान खान को मामले में दोषी करार दिया था. वहीं अन्य सह आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था. अब सलमान को इस मामले में जेल जाना पड़ेगा. सलमान खान को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है. उन्हें सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. अगर सलमान खान को 3 साल से कम की सज़ा मिलती, तो उन्हें जमानत मिल जाती और वे जेल जाने से बच जाते.

फैसले पर विश्नोई समाज के लोगों ने खुशी जताई है. सलमान खान को आज जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा जाएगा.

1998 में ये घटना तब हुई थी, जब सलमान खान और बाकी फिल्म स्टार्स ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. लेकिन अन्य स्टार्स यानि तब्बू, सैफ, सोनाली और नीलम को संदेह का लाभ मिला और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. ये मामला 20 सालों से कोर्ट में चल रहा है. तब्बू, सैफ, सोनाली और नीलम पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा था.

बता दें कि काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान पर 4 केस दर्ज हुए थे. इसमें से 3 केस हिरणों के शिकार के थे और एक केस आर्म्स एक्ट का था. दरअसल सलमान के साथ जो पिस्टल और राइफल थी, उसके लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी.

इन मामलों में सुनाई जा चुकी है सज़ा

घोड़ा फार्म हाउस केस- 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई गई थी. सलमान फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, जहां 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

भवाद गांव केस- सीजेएम कोर्ट ने 2006 में सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया था और इस फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायलय में अपील की है.

आर्म्स एक्ट- इसमें भी पिछले साल कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है.