मुंबई। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए टाटा सन्स के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रा की नियुक्ति को अवैधानिक बताया है. इसके साथ ही पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री को एक्यूक्यूटिव चैयरमैन के तौर पर फिर से पदस्थ किया है.

नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) के मुंबई बेंच ने दो इन्वेस्टमेंट फर्म साइरस इन्वेस्टमेंट प्रा लिमि. और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स कार्प की साइरस मिस्त्री को हटाए जाने की याचिका को खारिज कर दिया था. साइरस मिस्त्री ने NCLT के फैसले के खिलाफ NCLAT में अपनी अर्जी दी थी. ट्राइब्यूनल ने चंद्रा की नियुक्ति को अवैध बताते हुए साइरस को फिर से एक्सीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है, लेकिन आदेश के प्रभावी होने के लिए चार हफ्तों का समय मुकर्रर किया है, इस दौरान टाटा सन्स अपील कर सकते हैं.

बता दें कि प्रतिष्ठित टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसे प्रतिष्ठानों को संचालित करने वाली देश के प्रतिष्ठित ‘टाटा सन्स’ के चेयरमैन रतन टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद 2012 में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन नियुक्ति किया गया था, जिन्हें अक्टूबर 2016 में पद से हटा दिया गया था. इस कदम के खिलाफ साइरस मिस्त्री ने NCLT में याचिका दाखिल की थी.