रायपुर. सिविल सेवा के शासकीय कर्मचारियों को अब तृतीय समयमान वेतन मिलने का आदेश जारी हो चुका है. राज्यपाल के नाम से वित्त विभाग के संयुक्त सचिव एसके चक्रवर्ती के हस्ताक्षरित ये आदेश जारी किया गया है. आदेश में चार कंडीशन शामिल किये गए हैं. आदेश की प्रति में लिखा है, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों को उनके पूर्ण शासकीय सेवाकाल में न्यूनतम 3 उच्च वेतनमान उपलब्ध कराया जाए. अतः वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन 28 अप्रैल 2008 एवं 4 अगस्त 2010 के अनुसार प्रभावशील समयमान योजना को विस्तारित करते हुए तृतीय समय वेतनमान तृतीय समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है.

कंडीशन- 01 : राज्य की सिविल सेवाओं के जीन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें आशा एवं वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तीसरा समयमान वेतनमान देय होगा अर्थात ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति की तिथि से 2 पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, उसे दिनांक 1 जनवरी 2016 अथवा इसके बाद की तिथि से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी, शासकीय सेवक की तीसरे समयमान वेतनमान के लिए सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से किसी सीधी भर्ती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होगी.

कंडीशन- 02 : राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के शासकीय सेवक जिन्हें विशिष्ट योजना अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है उसे भी 30 वर्ष की सेवा के उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी परंतु ऐसे संवर्गों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के लिए मंत्रिपरिषद आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा.

कंडीशन- 01 : राज्य शासन के ऐसे कर्मचारियों को जिनके मूल पद के वेतनमान का उन्नयन दिनांक 1 अप्रैल 2006 एवं इसके पश्चात किया गया है उसकी तृतीय समयमान वेतन की पात्रता के लिए संशोधित वेतनमान में पूर्व नियुक्ति तिथि से काल्पनिक नियुक्ति मानी जाएगी.

कंडीशन- 01 : विभिन्न वेतनमानों के लिए परिशिष्ट 1 के अनुसार तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन लेवल की पात्रता होगी वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक इस के क्रम में जारी निर्देशों की अन्य सर तथा प्रकरण यथास्थिति लागू रहेंगे.