बिलासपुर। झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा की गई कांग्रेस नेताओं की हत्या की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित नए आयोग के कामकाज पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. मामले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 नवंबर 21 को गठित दो सदस्यीय जांच आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया था. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से तीन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई थी. इसमें वैधानिक दुर्भावना (Legal Malafide), जांच आयोग की रिपोर्ट को छह महीने के अंतराल में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश नहीं किया जाना और एक ही घटना और मुद्दे पर दोबारा जांच की अनुमति नहीं है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष जानने के बाद अगली सुनवाई तक आयोग के कामकाज पर रोक लगाई है. याचिकाकर्ता की ओर से नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता महेश जेठमलानी, विवेक शर्मा, गैरी मुखोपध्याय, अभिषेक गुप्ता और आयुषी अग्रवाल ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा.

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