शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को मीसा बंदियों की रोकी गई पेंशन राशि को देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश सरकार के उस फैसले के खिलाफ लगाई गई तमाम याचिकाओं का निराकरण करते हुए दिया है, जिसके तहत प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मीसा बंदियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को बंद कर दिया था.

इस मामले में बड़ी संख्या में मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस पीएस कोशी की एकल पीठ ने अपना निर्णय दिया. आपको बता दें मीसा बंदियों को पेंशन की शुरुआत रमन सरकार के कार्यकाल में की गई थी.