रायपुर. छत्तीसगढ़ के रहने वाले अभिनेता संजय बत्रा पर उनकी पत्नी ने अप्राकृतिक सेक्स के गंभीर आरोप लगाए है. इस मामले में उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है.

लेकिन इस मामले में अब एक और नया खुलासा हुआ है. लल्लूराम को कुछ प्रमाणिक दस्तावेज मिले है. जिसमें पहले ही अभिनेता ने अपनी पत्नी पर उन्हें फंसाए जाने की शंका जाहिर करते पत्र लिखा था. बता दें कि संजय बत्रा के खिलाफ धारा 377 के तहत अपराध दर्ज किया गया है. कबीर नगर थाना प्रभारी का कहना है कि अगस्त में महिला ने पति के खिलाफ शिकायत दी थी. मामले में जांच की गई.पीड़िता का बयान भी लिया गया जिसके बाद 24 तारीख को संजय बत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है..महीने भर पहले संजय बत्रा ने भी पत्नी के खिलाफ शिकायत दी है..उसमे जांच की जा रही है.

देखिए संजय बत्रा का शिकायत पत्र

क्या है आईपीसी की धारा 377

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में समलैंगिकता को अपराध माना गया है. आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ सेक्स करता है, तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है. उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और यह गैर जमानती भी है.

अप्राकृतिक यौन संबंध पर कानून

साल 1290 में सबसे पहले इंग्लैंड के फ्लेटा इलाके में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला सामने आया था, जिसे कानून बनाकर अपराध की श्रेणी में रखा गया. यह इस तरह का पहला मामला था. इसके बाद ब्रिटेन और इंग्लैंड में 1533 में अप्राकृतिक संबंधों को लेकर बगरी एक्ट बनाया गया. जिसके तहत फांसी का प्रावधान था. 1563 में क्वीन एलिजाबेथ-प्रथम ने इसे फिर से लागू कराया. 1817 में बगरी एक्ट से ओरल सेक्स को हटा दिया गया.

लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की. देखिए वो शिकायत पत्र जो संजय बत्रा ने पुलिस को सौंपा था

 

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