रामपुर. सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने डूंगरपुर मामले में सात साल की सजा सुनाई है. रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़े जाने के चर्चित मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को धारा 452 के तहत 7 वर्ष की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है.
इसके अतिरिक्त रामपुर के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सिटी आले हसन खान और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान सहित तीन लोगों को धारा 452 के तहत 5 वर्ष की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना और 427, 506, 504 के अंतर्गत एक-एक वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई. यह सजा रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत सेशन ट्रायल डॉ. विजय कुमार की अदालत ने सुनाई है.
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बता दें कि आजम खान को अब तक पांच मामलों में सजा हो चुकी है. बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी उन्हें पांच माह पहले सात साल की सजा हुई थी. उस मामले में वह सीतापुर की जेल में बंद हैं. उनकी पत्नी पूर्व सांसद तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को भी सात साल की सजा पहले ही हो चुकी है.
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