उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने चारधाम यात्रा पर आगामी 22 जून तक रोक लगा दी है अदालत ने सरकार से नई नियमावली न्यायालय के सामने रखने को कहा है.
23 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, तब चार धाम यात्रा को शुरू करने को लेकर कोई फैसला हो सकता है.
मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा. न्यायालय ने चारधाम की तैयारियों के साथ उनके द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी देने को कहा है.
न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा है, 23 जून को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी तब तक चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इस बार कोविड-19 की लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, पिछली बार तीन लाख से ज्यादा लोग चार धाम यात्रा में गए थे ऐसे में इस बार अभी से चार धाम यात्रा करना शुरू सुरक्षित नहीं है.