शैलेन्द्र पाठक. बिलासपुर. गुड़ाखू पर बैन को लेकर लगी याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. शासन ने इस संबंध में जवाब के लिए समय माँगा है. जानकारी के मुताबिक अब मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी.

बता दें कि हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका में कहा गया है कि तम्बाखू युक्त गुटखे पर प्रतिबंध लगाया गया है तो गुड़ाखू पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा. याचिकाकर्ताओं की दलील है कि गुड़ाखू भी तम्बाखू से ही बनता है.

याचिका के साथ एक लैब रिपोर्ट पेश की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक गुड़ाखू में आर्सेनिक होने की जानकारी सामने आई है. यह एक तरह का जहर है, जो सड़े हुए खाद्य पदार्थों में पाया जाता है. यह मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.