यशवंत साहू, भिलाई। कोर्ट के आदेश पर फर्जी तरीके से वाहन बेचने के मामले में रायपुर के वंदना ऑटो मोबाइल, बजाज ऑटो फाइनेंस के मैनेजर, आरटीओ अधिकारी के साथ 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. सुपेला थाना पुलिस ने धारा 120, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है.
सुपेला पुलिस ने बताया कि प्रगति नगर, रिसाली निवासी सेवानिवृत्त बीएसपी कर्मी अमर सिंह (77 वर्ष) ने दुर्ग न्यायालय में परिवाद दायर किया था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय आदेश पर विवेक अग्रवाल प्रोप्राईटर मेसर्स वंदना आटो मोबाइल्स-रायपुर, अनिल शर्मा वंदना आटो मोबाईल्स रायपुर, जितेंद्र मालवीय मैनेजर बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड-रायपुर, महेंद्र बिसेन सेल्समैन वंदना आटो मोबाइल्स, वेंकटेश उर्फ चिन्ना आरटीओ एजेंट-भिलाई नगर, एजी गनी खान अतिरिक्त परिवहन अधिकारी परिवहन कार्यालय दुर्ग, ललित पांडेय अधीक्षक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय-दुर्ग के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
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पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने सन् 1998 में अपनी बेटी के लिए वंदना ऑटोमोबाइल्स से गाड़ी खरीदी थी, जिसका फाइनेंस बजाज ने किया था. इस दौरान पीड़ित से कई कोरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए थे. पीड़ित ने सही समय पर पूरी किश्त भी जमा कर दी थी. इस बीच 30 अप्रैल 1998 को दस्तावेज का दुरुपयोग करते हुए आरोपियों ने मिलकर अन्य व्यक्ति को अमर सिंह के दस्तावेज से एक बजाज की बाइक फाइनेंस कर दी थी.
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