नई दिल्ली। हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग-अलग राय दी है. जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज की, वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया है. इसके साथ ही मामला अब चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है, जिससे बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई कर सके.

बता दें कि कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद सरकार ने इसे ड्रेस का हिस्सा न मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस पर मुस्लिम पक्ष कर्नाटक हाईकोर्ट गया, जहां फैसला सरकार के पक्ष में आया. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां चली सुनवाई के बाद आज फैसला आया है.

हिन्दू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता बारुन सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के एकमत नहीं होने पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा, जब तक नया फैसला नहीं आ जाता है.

वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री बीसी नागेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने के साथ कहा कि वे बेहतर फैसले की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि दुनियाभर की औरतें हिजाब-बुर्का नहीं पहनने की बात कह रही है. इसके साथ ही राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया प्रतिबंध बरकरार रहेगा.

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