नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को बड़ा झटका देते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव की तारीख दो सप्ताह के भीतर घोषित करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बाद चुनाव कराने की दलील दी थी, जिसे खारिज करते हुए इस पर बाद में विचार करने की बात कही.
बता दें कि बृहन्मुंबई नगर निगम का कार्यकाल 7 मार्च को खत्म हो चुका है. लेकिन ओबीसी आरक्षण की वजह से चुनाव समय पर नहीं हो सका, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने महानगरपालिका में प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया था.
इसे भी पढ़ें : CM की दरियादलीः प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जनता के बीच पहुंचे सीएम भूपेश, लोगों से पूछा ‘कोई समस्या तो नहीं’…
बृहन्मुंबई नगर निगम भारत का सबसे धनी नगर निगम है, बीएमसी का वार्षिक बजट भारत के कुछ छोटे राज्यों से अधिक है. यह बॉम्बे नगर निगम अधिनियम 1888 के तहत स्थापित किया गया था. बीएमसी शहर और कुछ उपनगरों के नागरिक बुनियादी ढांचे और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है.
इसे भी पढ़ें : आपको करोड़पति बनाने वाली सरकारी स्कीम, रिटर्न मिलने की 100% गारंटी…
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें