वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग की खारिज कर दिया. आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए जीपी सिंह ने याचिका लगाई थी, जिस पर रोक लगाने से कोर्ट ने इंकार करने के साथ शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.