नई दिल्ली. भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अवैध खनन और उसके परिवहन के आरोपों की जांच के लिए एनजीटी ने गुरुवार को संयुक्त समिति गठित की. ट्रिब्यूनल ने समिति को वस्तुस्थिति का पता लगाने और सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है.

एनजीटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने राजा राम सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया. याचिका में आरोप लगाया गया कि बृजभूषण सिंह द्वारा 20 लाख घन मीटर लघु खनिजों के अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री के लिए रोज 700 ओवरलोडेड ट्रकों का उपयोग किया जाता है. इससे पटपड़गंज ब्रिज और सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है.

याचिका में लगाए गए ये आरोप

कमेटी से कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर उन जगहों का दौरा करने के लिए कहा गया, जहां पर अवैध खनन की शिकायत की गई.  जांच के बाद कमेटी को 7 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. शिकायतकर्ता ने गोंडा के मझारथ, जैतपुर और नवाबगंज गांव में अवैध रेत खनन और हर रोज करीब 700 से ज्यादा ओवरलोड ट्रकों के चलने से सड़क और पुल को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया है.

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि हर दिन 700 से अधिक ट्रकों में लादकर लघु खनिजों का अवैध परिवहन, भंडारण किया जा रहा है तथा करीब 20 लाख घन मीटर वाले लघु खनिजों की अवैध बिक्री की जा रही और क्षमता से अधिक भार से लदे ट्रकों से पटपड़ गंज पुल तथा सड़क को नुकसान पहुंचा है.