दिल्ली की कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता के आवेदन को अनुमति दे दी है. इस आवेदन में केंद्रीय एजेंसियों को के कविता को 7 मई को विशेष CBI न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. दिल्ली अदालत ने ED और CBI दोनों को नोटिस जारी किया था. हाल ही में कोर्ट ने तिहाड़ के अधिकारियों को वर्चुअल सुनवाई के जरिए कविता को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया था.

कविता को पहले ED ने और बाद में CBI ने 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल में रहते हुए गिरफ्तार किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तब उन्हें CBI की हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि आरोपी से विस्तृत और निरंतर पूछताछ आवश्यक है.

अदालत ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में सोमवार को के. कविता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. इन मामलों की जांच CBI और ED कर रहा है. विशेष याचिकाएं खारिज करते हुए न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि इस स्तर पर राहत देना सही नहीं है.

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के. कविता ED और CBI की ओर से दर्ज किए गए मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने 15 मार्च को के. कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. CBI ने उन्हें न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया था. बाद में सीबीआई ने भी उनको न्यायिक हिरासत के दौरान गिरफ्तार किया था. अदालत की ओर से जेल में उससे पूछताछ की अनुमति दिए जाने के बाद सीबीआई की गिरफ्तारी हुई. सीबीआई ने इस मामले में अन्य लोगों के अलावा दक्षिण से सरथ चंद्र रेड्डी को भी गिरफ्तार किया था.

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रेड्डी ने कथित तौर पर कविता के आश्वासन पर शराब घोटाले में शामिल हुआ था. कथित तौर पर के. कविता ने उससे कहा था कि उसके दिल्ली सरकार में संपर्क हैं. वह उसके व्यवसाय में उसकी मदद करेगी. सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि नवंबर-दिसंबर 2021 में कविता ने रेड्डी को उन्हें आवंटित पांच रिटेल क्षेत्रों के लिए प्रति क्षेत्र पांच करोड़ रुपये की दर से 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था. आरोप हैं कि साउथ ग्रुप की ओर से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी.