रायपुर. सुशासन से जनसेवा को लेकर बजट में यह प्रावधान के किया गया.

1. कोटवारों को प्रदाय मानदेय को डेढ़ गुना करने एवं पटेलों को दी जाने वाली मानदेय राशि को 1 हजार से बढ़ाकर 2 हजार करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 19 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया है।

2. राजस्व नक्शों संबंधी कार्यों में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के राजस्व नक्शों के जियो रिफ्रेंसिंग करने हेतु 74 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

3. प्रदेश में गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व को पंचायतों एवं नगरीय निकायों को खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु प्रदाय जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 199 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

4. ग्राम पंचायतों में सचिवीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पंचायत सचिवों को उच्चतर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2400 दिया जायेगा। 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले पंचायत सचिवों को वर्तमान वेतनमान के साथ प्रतिमाह 1 हजार 500 की दर से विशेष भत्ता दिया जायेगा। इससे 10 हजार 971 पंचायत सचिव लाभान्वित होंगे।

5. मानव-हाथी द्वंद को कम करने तथा जानमाल एवं संपत्ति की हानि को नियंत्रित करने हेतु 28 चलित हाथी दस्तों के गठन हेतु 5.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वनों की कार्य योजना तैयार करने हेतु विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराने के लिए 1.56 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

6. प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2018-19 के बजट में 4 हजार 309 करोड़ 70 लाख का प्रावधान रखा गया है।

7. राज्य में अत्यंत नक्सल प्रभावित 8 जिलों को अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 230 करोड़ का प्रावधान है। यह विशेष योजना केन्द्र सरकार द्वारा हमारे अनुरोध पर स्वीकृत की गई है जिसके लिये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

8. इस वर्ष 3 नवीन थाने खम्हारडीह जिला रायपुर, सरगांव जिला मुंगेली एवं केरलापाल जिला सुकमा में स्थापित किये जायेंगे। 6 नवीन चैकीयों की स्थापना सेरीखेड़ी एवं डुमरतराई जिला रायपुर, पाटनखास जिला राजनांदगांव, चारभाठा जिला कबीरधाम, केन्दा जिला बिलासपुर तथा रघुनाथपुर जिला सरगुजा में की जायेगी। 3 चैकीयों, गिधपुरी तथा भठगांव जिला बलौदाबाजार एवं बैशाली नगर जिला दुर्ग का थानों में उन्न्यन किया जाएगा। यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत जिला महासमुंद एवं जांजगीर-चांपा सहित अन्य 5 जिलों के लिए यातायात थाने के लिए 225 पदों का सृजन किया जाएगा।

9. महिला अपराध के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु 6 जिलों में महिला अपराध अनुसंधान इकाई की स्थापना की जाएगी।

10. गैर कानूनी चिटफंड एवं वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग के अधीन एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

11. प्रदेश के सभी थानों को आॅनलाईन जोड़ने के साथ-साथ पुलिस के क्रियाकलाप में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शेष 232 थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे की स्थापना की जा रही है।

12. आंतरिक सुरक्षा संबंधी गतिविधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ समन्वय किए जाने हेतु राज्य में विशेष आॅपरेशन ग्रुप का गठन किया जाएगा।

13. राज्य में अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन हेतु 17 जिलों में सी एवं डी श्रेणी के फायर स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

14. प्रदेश के जेलों के लिए 30 बैरक निर्माण एवं समस्त जेेलों में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे की स्थापना के लिए 23 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है। 15. वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित अनुमान