Byjus BCCI Contract Deal: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें एड-टेक फर्म बायजू और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच 158 करोड़ रुपये के समझौते को मंजूरी दी गई थी.

बुधवार (23 अक्टूबर, 2024) को कोर्ट ने समझौते के लिए भुगतान की जाने वाली 158.9 करोड़ रुपये की राशि को बोर्ड ऑफ क्रेडिटर्स के पास जमा करने का भी आदेश दिया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी.

Byjus BCCI Contract Deal: सुप्रीम कोर्ट ने लेनदारों के विरोध के बाद समझौते पर रोक लगा दी थी

इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बायजू को झटका देते हुए समझौते की अनुमति देने वाले एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगा दी थी और समझौते की राशि को एक अलग खाते में रखने का आदेश दिया था.

बायजू ग्रुप कंपनी के कुछ कर्जदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिका स्थित ग्लास ट्रस्ट ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. इस अपील में ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें बायजू और बीसीसीआई को भुगतान मामले को निपटाने की अनुमति दी गई थी.

  • अमेरिका स्थित कर्जदाताओं ने समझौते पर सवाल उठाए थे…
  • कर्जदाताओं ने एनसीएलएटी से समझौते को स्वीकार न करने को कहा था.
  • उनके वकील मुकुल रोहतगी ने इसे ‘दागी समझौता’ बताया था.
  • रोहतगी ने कहा था- भुगतान ‘चोरी के पैसे’ से किया जा रहा है.
  • बायजू और रिजू ने साजिश रचकर 500 मिलियन डॉलर चुराए.
  • कर्जदाताओं ने कहा था कि यह हमारा पैसा है, जिसे इन लोगों ने निकाल लिया है.