शब्बीर अहमद, भोपाल। मोदी सरकार बेटियों की शादी की उम्र में इजाफा करने वाली है। शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का विधेयक संसद में पेश भी कर दिया गया है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ( Congress MLA Arif Masood) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मसूद ने कहा कि लड़की की शादी बिल स्टेंडिग कमेटी में है। पार्लिमेंट में फरवरी में पेश होगा। गुरुवार को इस सम्बन्ध में पार्लिमेंट के मेंबरों से बातचीत हुई।
मसूद ने कहा कि फरवरी में लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसबा से पास होने के बाद राज्यसभा में इसे पास किया जाएगा। दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मुहर लगने के लिए भेजा जाएगा। जिनकी लड़िय़ों की शादी 20 साल में होने वाली हैं और जो लोग कानून से घबरा रहे हैं वो चिंता ना करें। फरवरी के बाद नया कानून लागू होगा। 18 से 20 साल की उम्र की जिन लड़कियों की अभी शादी होना है उन्हें घबराना नहीं है।
बता दें कि फिलहाल महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए सरकार हिंदू मैरिज ऐक्ट, 1955 के सेक्शन 5 (iii), स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 और बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 में बदलाव करेगी। इन तीनों में ही सहमति से महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होने का जिक्र है।
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नए कानून लागू करने के लिए के करने होंगे
केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा। बता दें कि मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी इसके बाद लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 साल हो जाएगी।
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इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डायवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सभी के अनुसार शादी के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें धर्म के हिसाब से कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई है. फिलहाल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है। जिसके मुताबिक 21 और 18 साल से पहले की शादी को बाल विवाह माना जाएगा. ऐसा करने और करवाने पर 2 साल की जेल और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब केंद्र सरकार बेटियों की 18 साल आयु का कानून खत्म कर 21 साल करने जा रही है।
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