शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में के के साहू और मनजीत कौर की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कृष्ण कुमार साहू और मनजीत कौर ने अजय चंद्राकर के आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले पर कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

एसीबी की जांच पर उठाए थे सवाल

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि इस मामले में एंटी करप्शन विभाग ने जांच निष्पक्षता से नहीं की है. उनकी दलील है एंटी करप्शन ब्यूरो राज्य सरकार के अधीन है. लिहाज़ा इसकी जांच का ज़िम्मा सीबीआई को सौंपा जाए. इस मामले में 21 जुलाई से अब तक लगातार सुनवाई हुई है.

मामला 2013 का है जब कृष्ण कुमार साहू ने जिला कोर्ट धमतरी में अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था. मामले में कोर्ट ने एसीबी को जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. लेकिन मंत्री ने इस आदेश पर हाईकोर्ट से स्टे ले लिया.

 

इस मामले में करीब 1 हज़ार पन्ने की याचिका मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ लगाई गई थी. कृष्ण कृमार साहू का आरोप है कि मंत्री अजय चंद्राकर ने अनाप- शनाप कमाई करने के लिए नियम कायदे को ताक पर रख दिया.