रायपुर। राजधानी के डेंटल डॉक्टर को रेप केस में फंसाने की धमकी और ब्लैकमेलिंग कर 30 लाख मांगने वाले महिला के आरोप को राज्य उपभोक्ता फोरम ने बेबुनियाद माना है. पैसों के लालच में झूठे आरोप लगाने की बात कही गई है.
महिला ने जूठे तथ्यों को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में डेंटल चिकित्सक के ऊपर मामला पंजीबद्ध कराया था. जिस पर आज राज्य उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के मामले को खारिज कर दिया. महिला द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त तथ्यों को आधारहीन बताया है. महिला द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि महिला द्वारा नहीं की जा सकी है.
मामले की जाँच में पुलिस ने पाया कि महिला के आरोप झूठे हैं, वह 30 लाख रूपए में डेंटिस्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने इसके बाद महिला और उसकी सहयोगी बहन के खिलाफ अपराध दर्ज किया.
बता दें कि डॉक्टर अरविंद जैन के क्लीनिक में आरोपी महिला 28 जुलाई 2015 को दात का इलाज कराने आई थी. कई बार क्लिनिक में इलाज हुआ. इस दौरान उन्होंने गलत इलाज करने का आरोप लगाया और पैसे की मांग करने लगी. जब मांग पूरी नहीं की तो झूठे केस में फंसा देते हुए धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर 30 लाख रुपए की मांग की थी. बाद में डॉक्टर के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज करा दिया था. जिसके बाद डॉक्टर अरविंद जैन में महिला के खिलाफ 14 अक्टूबर को ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए राजेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था.