रोहित कश्यप, मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में गौवंश के साथ की गई अमानवीय क्रूरता के मामले में जरहागांव पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ और भी सख्त धाराएं जोड़ दी है। यह वही मामला है, जिसमें आरोपी नवीन कारड़ा ने नगर पंचायत बरेला के आवासपारा में सड़क किनारे बैठे एक बछड़े को पहले कार से कुचला और फिर रिवर्स में दोबारा चढ़ा दिया था। यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई थी और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते ही लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में जरहागांव पुलिस ने पहले दर्ज अपराध क्रमांक 128/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 व 325 में कार्रवाई की थी। अब विवेचना के दौरान सामने आए वीडियो फुटेज और तथ्यात्मक सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा (4 ) शामिल है, जिसमें 7 साल तक का कारावास, 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(ठ) भी लगाई गई है, जिसमें भी सजा का प्रावधान है। पुलिस ने आरोपी नवीन कारड़ा (उम्र 29 वर्ष, निवासी बरेला) को गिरफ्तार कर उसकी कार CG-10 BX-5577 को विधिवत जब्त कर ली है।

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यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, एसडीओपी मयंक तिवारी, डीएसपी सालिकराम धृतलहरे के पर्यवेक्षण में की गई। कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक नंदलाल पैकरा एवं जरहागांव पुलिस की टीम की अहम भूमिका रही। गौरतलब है कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट अभय सिंह ठाकुर, अध्यक्ष भारतीय गौ क्रांति मंच मुंगेली ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने इसे सिर्फ “एक्सीडेंट” नहीं बल्कि “अमानवीय क्रूरता” बताते हुए थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस की ओर से यह संदेश दिया गया है कि गौवंश या किसी भी निरीह पशु के साथ क्रूरता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लल्लूराम डॉट कॉम ने उठाया था गौ सेवकों का सवाल ?

शिकायतकर्ता अभय सिंह ठाकुर एवं अन्य गौ सेवकों ने जरहागांव पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया था कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध सामान्य धाराओं में अपराध दर्ज किया है, जबकि पशु क्रुरता के गंभीर धाराओं मे अपराध दर्ज किया जाना था. इस मामले को लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से न सिर्फ खबर प्रसारित किया बल्कि पुलिस से मंगलवार सुबह इसे लेकर सवाल भी किया था, जिस पर पुलिस की ओर से बताया गया कि जांच के दौरान घटना के पहले और बाद के वीडियो का अवलोकन कर साक्ष्य जुटाया जा रहा है। इसके अलावा आसपास के लोगों का बयान भी दर्ज किया जा रहा है, जिसके आधार पर तथ्य सामने आने के बाद धाराएं जोड़ी जाएगी। इधर शाम होते-होते विवेचना के दौरान पशु क्रूरता का अपराध होना पाए जाने पर अन्य धाराएं जोड़ी गई।