सदफ हामिद, भोपाल। कोरोना से एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, डीएमई, एलएन यूनिवर्सिटी और एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
जबलपुर गुरंदी निवासी किराना व्यवसायी विजय कुमार चौरसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया है कि उसके पुत्र विक्रांत चौरसिया साल 2021 में एमबीबीएस अंतिम वर्ष का छात्र था। सरकार ने एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को हेल्थ केयर वर्कर घोषित किया था। हेल्थ केयर वर्कर को जनवरी में वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने वैक्सीन नहीं लगाई।
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एलएन मेडिकल कॉलेज ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए परीक्षा कराई, जिसमें 3 हॉल में 500 छात्र बैठा दिए थे। इससे याचिकाकर्ता का पुत्र संक्रमण का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई।
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