अहमदनगर. जिले के कोपर्डी गैंगरेप और उसके बाद हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाल ने फैसला सुनाते हुए तीनो आरोपियों को मौत की सजा दी है. जिला अदालत ने बुधवार को तीनों दोषियों जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भैलुमे को यह सजा सुनाई.
13 जुलाई 2016 को एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी थी. हत्या के बाद इस नाबालिग का शव कोपार्डी गांव में मिला था. शव मिलने के बाद इस मामले को लेकर अहमदनगर सहित पूरे प्रदेश में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया गया.
लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अहमदनगर पुलिस ने 7 अक्तूबर 2016 को आईपीसी की धारा और पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज किया साथ ही मामले की गंभीरता को देखते सरकार ने भी इस मामले में वरिष्ठ सरकारी वकील उज्जवल निकम को पैरवी के लिए नियुक्त किया था. जिसके बाद पीड़ित परिवार और उनके वकील ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा देने की मांग न्यायालय से की थी.
जिस वक्त कोर्ट में यह फैसला सुनाया जा रहा था. उस वक्त कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था. जिससे किसी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो.
क्योंकि इस फैसले पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई थी. क्योंकि जिस तरह से देश की राजधानी मे दिल्ली निर्भया कांड को अंजाम दिया गया था उसी से मिलता जुलता यह मामला भी है जिसमें आरोपियों ने गैंगरेप करने के बाद नाबालिक के साथ हैवानियत की सारी इंतहा पार कर दी गई थी.