कुमार उत्तम, मुजफ्फरपुर. Mallikarjun Kharge: बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने महाकुंभ स्नान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ मुकदमा कराया है. केस की सुनवाई 3 फरवरी को होगी.
खरगे ने कुंभ स्नान को लेकर दिया था विवादित बयान
बता दें कि महा कुंभ स्नान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया था. बीते सोमवार 27 जनवरी को मध्य प्रदेश के एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि, कुंभ मेला में आकर गंगा स्नान करने से बेरोज़गारी दर नहीं होगा. इस बयान ने करोड़ों सनातनी और हिंदू भाई को आहत करने का कार्य किया है. कुंभ मेला में खरबों लोग पहुंचकर स्नान कर रहे है. उनके द्वारा धार्मिक भावना को ठेस पहुचाने के उद्देश्य से बयान दिया गया है.
करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का पहुंचा ठेस
दर्ज मुकदमे में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आरोप लगाया कि, एक रैली के कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे के द्वारा बयान देकर कहा कि, गंगा और कुम्भ स्नान करने से बेरोजगारी दूर नही होगा. जानबुझ कर राजनीति लाभ लेने के लिए जो सनातनी है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो करोड़ों की संख्या में जो अभी महाकुंभ नहाने जा रहे हैं. गंगा स्नान करने जा रहे हैं. उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है.
सुधीर ओझा ने कहा कि, जब अखबार और टीवी चैंनलों में यह बयान देखा तो मुझे भी आहत हुआ और और ठेस पहुंचा. जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया है. इसी से आहत सीजीएम की कोर्ट में उनके विरोध BNS की धारा 302,352 व 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. न्यायालय ने मुकदमा को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 3 फरवरी मुकरर की है.
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