कुमार इंदर, जबलपुर। MP-TET के पेपर का स्क्रीन शॉट वायरल करने के मामले में व्हिसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आनंद राय की FIR रद्द कराने की याचिका की खारिज कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए व्हिसिल ब्लोअर डॉ आनंद राय के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने माना कि मामले में गंभीरता से जांच की ज़रूरत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पहली नजर में केस बनता है। हालांकि कोर्ट ने राय को जमानत और केश खारिज करने अलग से याचिका लगाने की छूट दी है।

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बता दें कि आनंद राय ने MP-TET के पेपर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। डॉ. आनंद राय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पर सवाल उठाए थे। MP-TET के पेपर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर 27 मार्च 2022 व्हिसिल ब्लोअर आनंद राय के खिलाफ भोपाल के अजाक थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। साथ ही कांग्रेस मीडिया प्रभारी केके मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया था। दोनों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज है।

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जानिए क्या है पूरा मामला

भोपाल के अजाक थाने में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री केके मिश्रा और व्यापमं के व्हिसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ 27 मार्च को केस दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने केस दर्ज कराया है। दोनों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लक्ष्मण सिंह का आरोप है कि दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी छवि धूमिल की है। बाद में मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। दोनों पर MP-TET के पेपर का स्क्रीन शॉट वायरल का आरोप है।

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