चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को केंद्र सरकार ने फरमान जारी किया है. दरअसल उन्होंने पंजाब के सीएम बनने से पहले लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने दिल्ली स्थित सांसद आवास खाली नहीं किया है. अब उन्हें सरकारी आवास खाली करना होगा. वे पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट से सांसद थे, जिस पर अब उपचुनाव होने हैं. यह आवास उन्हें उनके सांसद कार्यकाल के लिए दिया गया था.
सरकारी आवास से बेदखल करने को कहा
लोकसभा सचिवालय डायरेक्टोरेट ऑफ एसेट्स को कहा गया है कि अब सीएम भगवंत मान को सरकारी आवास से हटाया जाए. आदेश में यह भी कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का केंद्र सरकार के आवास पर “अनधिकृत” कब्जा है, तो उन्हें ये खाली कर देना चाहिए. बता दें कि पंजाब में इस फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव हुए थे. 117 सदस्यीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और उसने 92 सीटों पर विजय हासिल की. तत्कालीन लोकसभा सांसद भगवंत मान ने धूरी विधानसभा से चुनाव लड़ा था और वे भारी मतों से जीत गए. उस वक्त वे सीएम कैंडिडेट भी थे, लिहाजा मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने संगरूर के लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद वे पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए. हालांकि, उन्होंने दिल्ली स्थित फ्लैट खाली नहीं किया था. ऐसे में अब लोकसभा सचिवालय ने कहा कि 13 अप्रैल के बाद पूर्व सांसद द्वारा फ्लैट में बने रहना ‘अनधिकृत’ है. लिहाजा, उनके खिलाफ यहां बेदखली की कार्रवाई शुरू की जाए.
ये भी पढ़ें: रिश्वत लेते हुए गांववालों ने मीटर रीडर को पकड़ा, डर से मुंह में रख चबाए नोट, लोगों ने मुंह में हाथ डालकर नोट निकलवाया
राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम किया गया है भगवंत मान का आवास
सम्पदा अधिकारी के समक्ष अपनी याचिका में सचिवालय ने कहा कि भगवंत मान को केंद्र सरकार का डुप्लेक्स नंबर 33, नॉर्थ एवेन्यू, उसकी इकाइयों और 153 नॉर्थ एवेन्यू के साथ, 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में उनके नियमित आवास के रूप में आवंटित किया गया था. उसके बाद इसी साल भगवंत मान ने सांसद के पद से इस्तीफा तो दे दिया, किंतु उस आवंटन जो कि 14 अप्रैल से उनके नाम पर रद्द कर दिया गया, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि पूर्व सांसद भगवंत मान और उनसे संबंधित सभी व्यक्तियों को बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की जाए और उनकी बेदखली के आदेश पारित किए जाएं. केंद्रीय सचिवालय के इस आदेश पर पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. वहीं, आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, अब उनका फ्लैट आरएलपी अध्यक्ष एवं राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम कर दिया गया है.
ये भी पढ़ें: ‘वन MLA-वन पेंशन’ ऑर्डिनेंस को राज्यपाल ने लौटाया वापस, विधानसभा में विधेयक पास करने की दी सलाह
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां करें क्लिक