पटियाला। कुछ दिनों पहले पंजाब में पटियाला देहाती से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ बलबीर सिंह को रोपड़ कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है. उनके साथ ही उनकी पत्नी और बेटे को भी 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है. अब माना जा रहा है कि डॉ बलबीर सिंह की विधायक पद से छुट्‌टी हो सकती है. 2 साल से ज्यादा सजा होने की वजह से वह विधायक पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं. लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभी तक उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील नहीं की है.

कानूनी राय ले रहे हैं- विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवां

इधर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि इस मामले में कानून राय ले रहे हैं. अगर वह सजा के खिलाफ अपील नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद डॉ. बलबीर को आम आदमी पार्टी से भी बाहर निकाला जाएगा. बता दें कि AAP विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह, उनकी पत्नी और बेटे समेत 4 लोगों को लड़ाई-झगड़े के मामले में 3-3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही रोपड़ कोर्ट ने इन सभी पर 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. फिलहाल अदालत ने सभी दोषियों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है. बलबीर सिंह और उनके पत्नी-बेटे के साथ विधायक के जमीन के ठेकेदार को भी सजा हुई है.

ये भी पढ़ें: ISI ने खालिस्तानी ओवर ग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल को पंजाब में मालगाड़ियों को निशाना बनाने को कहा !, इंटेल एजेंसियों ने दी चेतावनी

विधायक बलबीर सिंह ने सभी आरोपों को किया खारिज

वहीं विधायक डॉ बलबीर सिंह ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताया है. उनका कहना है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से उन्हें इस केस में फंसाया गया. गौरतलब है कि इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला ग्रामीण सीट पर कांग्रेस के मोहित मोहिंद्रा को 53,474 वोट के बड़े अंतर से हराया. मोहित मोहिंद्रा पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे ब्रह्ममोहिंदरा के बेटे हैं.

3-3 साल की सजा, 16-16 हजार का जुर्माना लगा

दो दिन पहले बलबीर सिंह और उनकी पत्नी रुपिंदर कौर सैनी, बेटे राहुल और एक अन्य व्यक्ति परमिंदर सिंह को रोपड़ की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रविइंदर सिंह की अदालत ने सजा सुनाई थी.

ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्रालय रखा अपने पास, हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला को करप्शन केस में कर चुके हैं बर्खास्त

ये है पूरा मामला

आप विधायक बलबीर को पारिवारिक झगड़े में सजा सुनाई गई. मारपीट के मामले में इनके खिलाफ 13 जून 2011 को केस दर्ज हुआ था. इनके ऊपर डॉ. बलबीर सिंह की साली परमजीत कौर और उनके पति रिटायर्ड विंग कमांडर मेवा सिंह ने केस दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वे गांव टपरियां दयाल सिंह में अपने खेतों में पानी दे रहे थे, तो बलबीर सिंह और दूसरे आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया. उन्होंने केस श्री चमकौर साहिब थाने में दर्ज करवाया. इस मामले में विधायक बलबीर सिंह की साली परमजीत कौर और साढू मेवा ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन में अदालत के निर्देश के तहत पानी डालने की बारी तय की गई थी, जबकि बलबीर सिंह और उनकी पत्नी रुपिंदर कौर, बेटा राहुल और एक अन्य व्यक्ति परमिंदर सिंह ने उनकी बारी के समय उनके साथ मारपीट की थी. बता दें कि जिस जमीन की बात की जा रही है, वो डॉ बलबीर की पत्नी के नाम पर है.