वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। निलंबित ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की क्रिमिनल रिट पिटीशन को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद जीपी सिंह की रिट याचिका खारिज कर दी.
बता दें कि जीपी सिंह के खिलाफ साल 2021 में एक व्यापारी ने दुर्ग जिला स्थित स्मृतिनगर चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें व्यापारी ने निलंबित एडीजी पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया था.
एफआईआर में व्यवसायी ने कहा था कि उसका अपने पार्टनर के साथ लेनदेन का एक विवाद था. पार्टनर ने उसके पैसे दबा दिए थे. उल्टा उसे ही फर्जी केस में फंसा दिया गया था.
उस दौरान व्यापारी की पत्नी और उनके परिजनों से कैसे कमजोर करने के एवज में 1 करोड़ की डिमांड की गई थी. एडवांस के तौर पर उनसे 20 लाख रुपए वसूले गए थे. एफआईआर में मुताबिक उनके पार्टनर की साझेदारी जीपी सिंह से थी और वे उस वक्त रायपुर आईजी थे.
बता दें कि ACB और EOW की टीम ने जीपी सिंह के घर पर छापा मारा था. तकरीबन 64 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया गया था.
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