मनोज यादव, कोरबा। लेमरू के चर्चित गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा ने आरोपी हसरुहन मंझवार और अजय सिंह को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक, आरोपियों ने एक अकेली महिला के घर में घुसकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता डर के कारण अदालत में अपने बयान से मुकर गई थी, जिसके बाद अभियोजन के सामने मामले को साबित करने की चुनौती थी। हालांकि, जांच के दौरान कराए गए DNA परीक्षण की रिपोर्ट मामले में अहम साक्ष्य साबित हुई। DNA रिपोर्ट से आरोपियों का घटना से संबंध सामने आया, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा।


लोक अभियोजक मोहन सोनी ने मामले में मजबूत पैरवी करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित किया। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद पीड़िता कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई थी, लेकिन DNA परीक्षण की रिपोर्ट ने मामले की अहम कड़ी को सामने लाया।
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