शिवम मिश्रा, रायपुर। राजधानी पुलिस ने कालीचरण बाबा को रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने बाबा कालीचरण को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. कालीचरण को जिला मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की कोर्ट में पेश किया गया था.
कालीचरण को पुलिस ने 2 दिनों की रिमांड पर लिया है. जानकारी के मुताबिक कालीचरण को 1 जनवरी को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा. अधिवक्ता मेहल जेठानी और शरद मिश्रा ने कालीचरण की पैरवी की. शासन की तरफ से हिना खान ने पुलिस रिमांड मांगा है. उन्होंने कहा कि बाहर के माहौल को देख मुझे भी असुरक्षित महसूस हो रहा है.
कालीचरण के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा अपराध, जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है, इसमें 41 A के तहत नोटिस दिया जाता है, सीधे गिरफ्तार नहीं किया जाता है.
कालीचरण के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान पुलिस से सवाल किया. जब सारा चीज सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो अलग से पुलिस कस्टडी की क्यों जरूरत पड़ रही है. जमानत याचिका पर आगामी तिथि को सुनवाई होगी.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले बाबा कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर किया गया है. रायपुर पुलिस ने गुरुवार को कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ रायपुर, पुणे और अकोला में केस दर्ज किए गए थे. महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी के बाद से ही वह फरार था.
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई थी, हालांकि जवाब में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसे नियमों के तहत एक्शन करार दिया था. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कालीचरण के परिवार और वकील को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है.
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